नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है , जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

इन याचिकाओं में शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के 11 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ अभिभावकों की याचिका खारिज कर दी।