दिल्ली में GNCTD (संशोधन)अधिनियम 2021 के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दस दिनों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

दरअसल केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था।

तुषार मेहता ने कहा कि GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021 और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला एक-दूसरे से जुड़ा है।

दोनों मामलों को एक साथ ही सुना जाना चाहिए वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सरकार कामकाज नहीं कर पा रही है।

दिल्ली सरकार विभाग A से B में ट्रांसफर नहीं कर सकती सरकार कैसे चलेगी…अदालत को सामान्य प्रशासन का अनुभव है।

जब प्रशासित किए जा रहे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो सरकार की क्या क्षमता रहेगी।
सेवा मामले को अलग से सुना जाना चाहिए।

CJI एनवी रमना की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने ये सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट 27 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगा।