राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है। अभी इस मामले में जांच चल रही है, लिहाजा फिलहाल जमानत देना संभव नही है।
रामकृष्ण ने जमानत अर्जी में दावा किया है कि उनसे आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। सीबीआइ ने निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, 24 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआइ ने हाल ही में इस मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी। आयकर (आइटी) विभाग ने इससे पहले मुंबई और चेन्नई में उससे जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मारा था।
एनएसई को-लोकेशन घोटाले के मामले में एफआइआर मई 2018 में दर्ज की गई थी। सीबीआइ मार्केट एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से स्टाक ब्रोकरों को सूचना के अनुचित प्रसार की जांच कर रही है।
इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वरिष्ठ स्तर पर भर्ती में चूक के लिए रामकृष्ण और रवि नारायण समेत दो अन्य अधिकारियों को दंडित किया था। नारायण अप्रैल 1994 से मार्च 2013 तक एनएसई के एमडी और सीईओ थे, जबकि रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई के एमडी और सीईओ थी।