नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कालका मंदिर से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया ।

हाईकोर्ट ने कालका मंदिर प्रशासन एक प्रशासक की देखरेख में सौंपने के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अब तक दिल्ली पुलिस और साउथ एमसीडी ने अवैध दुकानों को क्यों नहीं हटाया।

कोर्ट ने कहा कि मंदिर में अवैध कब्जा भक्तों की आस्था में बाधक है।

इस मामले में नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई करेगा।