दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से बस सर्विसेज हटाने को लेकर दिल्ली HC ने डीटीसी से जवाब तलब किया है।

HC ने कहा कि दशको से डीटीसी निजी स्कूलों को अपनी बस उपलब्ध कराता रहा है, ऐसे में अचानक से डीटीसी का बस सर्विसेज को हटाने का फैसला कोरोना महामारी के इस दौर में बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए दिक्कत पैदा करेगा।

डीटीसी के वकील की ओर से कहा गया कि डीटीसी और स्कूलों के बीच कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके चलते डीटीसी स्कूलों को बस उपलब्ध करा रहा था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। निजी स्कूलो को बस उपलब्ध कराना कोई डीटीसी की क़ानूनी बाध्यता नहीं है।वैसे भी पब्लिक के लिए बसों की कमी है, डीटीसी को उनके लिए बस चाहिए। इसी बीच स्कूल वैकल्पिक प्रबन्ध कर सकते है।
हालांकि कोर्ट ने डीटीसी से कहा कि वो हलफनामा दायर कर इस फैसले की वजह बताये।