नई दिल्ली । देश के विभिन्न राज्यों में हिंसा के आरोपियों के घरों/दुकानों को बुलडोजर से गिराने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। यह याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुफ्रीम कोर्ट में दायर की है।

इस याचिका में कहा गया है कि बिना कोर्ट के फैसले के किसी को दोषी मानकर ऐसी कार्रवाई करना कानून सम्मत नहीं है. इस याचिका में केंद्र के साथ यूपी, एमपी और गुजरात को पार्टी बनाया गया है।

बता दें कि इन दिनों बुलडोजर का मुद्दा काफी चलन में है। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तभी से यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया था। बुलडोजर के जरिए राज्य सरकारें आरोपियों की संपत्ति को गिरा देती हैं। इसी संबंध में जमीयत उलेमा ए हिंद ने यह कदम उठाया है।