सी के मिश्रा
वित्त विश्लेषक
भारत में जो व्यक्ति दिव्यान्ग है उसके लिए धारा 80- यू टैक्स में छूट प्रदान करती है। अगर आप विकलांग हैं तो आप इनकम टैक्स कानून के इस सेक्शन के तहत आयकर में छूट ले सकते हैं। इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में छूट की अधिकतम रकम 75000 से लेकर 125000 तक की है । अगर आयकरदाता 40% तक विकलांग है तो 75000 तक छूट और अगर 80% तक अपंगता है तो 125000 तक की छूट मिल सकती है।
यह छूट केवल भारतीय नागरिक को ही मिलेगी। मतलब यह कि जो उस साल भारत में रहा हो। टैक्स निर्धारण वर्ष में उसको भारत में रहना जरूरी है ।
आपको निर्धारित हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमे नाम ,उम्र ,पेशा दर्ज होने के अलावा आपका फोटो लगा होगा ,
इस धारा में अंधापन , कम दिखाई देना , सुनने मे दिक्कत , दिमागी आदि बीमारियां शामिल हैं ।