वैवाहिक रेप को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट के दोनो जजो एकमत नहीं।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस हरिशंकर की राय अलग

याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते है।

फैसले में एक जज ने कहा कि इसका अपराधीकरण के दायरे में ना आना असंवैधानिक तो दूसरे जज ने कहा असंवैधानिक नहीं है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं- अदालत का फैसला या कानून बनाकर. अगर केंद्र अपना रुख स्पष्ट नहीं करता है तो अदालत रिकॉर्ड में उपलब्ध हलफनामे के साथ आगे बढ़ेगी. इस मसले को हल करने का कोई तीसरा तरीका नहीं है।