भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) को नीचे निर्दिष्ट कैलेंडर के अनुसार चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है:

क्र.सं.श्रृंखलाअभिदान की अवधिनिर्गम की तारीख
1.2023-24 श्रृंखला IIIदिसंबर 18-22, 2023दिसंबर 28, 2023
2.2023-24 श्रृंखला IVफ़रवरी 12-16, 2024फ़रवरी 21, 2024

एसजीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे। । सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क्रमसं.मद                       ब्यौरे
1उत्पाद का नामसॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम 2023-24
2निर्गमनभारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे ।
3पात्रताएसजीबी निवासी व्यक्तियों, हिन्‍दू अविभाजित परिवारों, न्‍यासों, विश्‍वविद्यालयों, धर्मार्थ संस्‍थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4मूल्‍यवर्गएसजीबी को एक ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्‍यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5अवधि5वें वर्ष के पश्चात् समय पूर्व मोचन के साथ बांड की अवधि 8 वर्ष की होगी जिसका प्रयोग ब्‍याज की देय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6न्‍यूनतम मात्रान्‍यूनतम अनुमत निवेश एक ग्राम सोना होगा।
7अधिकतम सीमानिवेश की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलो ग्राम और ट्रस्टों और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) की होगी।  इसके संबंध में, स्‍वघोषणा आवेदन करते समय प्राप्‍त की जाएगी। वार्षिक अधिकतम सीमा में, वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्‍न ट्रांशों के अंतर्गत अभिदत्‍त बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे जाने वाले बांड शामिल होंगे।
8संयुक्‍त धारकसंयुक्‍त धारिता के मामले में निवेश सीमा 4 किलो ग्राम केवल प्रथम आवेदक के लिए लागू होगी।
9निर्गमन मूल्‍यएसजीबी का मूल्‍य अभिदान की अवधि से पहले सप्‍ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लि. द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के सामान्‍य औसत के आधार पर भारतीय रुपए में तय किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वालों और इसका भुगतान डिजीटल रूप में करने वालों के लिए स्‍वर्ण बांड का निर्गम मूल्‍य 50 रूपए प्रतिग्राम कम होगा।
10भुगतान का विकल्‍पएसजीबी के लिए भुगतान नकद भुगतान (अधिकतम 20,000 रूपए) या डिमांड ड्राफ्ट या चैक या इलेक्‍ट्रानिक बैंकिंग के जरिए होगा।
11निर्गमन का प्रकारएसजीबी जी एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्‍टाक के रूप में जारी किए जाएंगे। निवेशकों को इसके लिए होल्‍डिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ये बांड डिमेट रूप में रूपांतरण हेतु पात्र होंगे।
12उन्‍मोचन मूल्‍यउन्‍मोचन मूल्‍य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्य दिवस के लिए अंतिम मूल्य के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रूपए में होगा। 
13बिक्री के चैनलएसजीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) , स्‍टॉक हाल्‍डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) और नामित डाक घरों (जैसा भी अधिसूचित किया जाए) और मान्यता प्राप्त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों अर्थात् नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज से सीधे या एजेंटों के जरिए बेचे जाएंगे।
14ब्‍याज दरनिवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्‍य पर 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत दर पर अर्धवार्षिक रूप से देय होगा।
15संपार्श्‍विकएसजीबी को ऋणों के लिए संपार्श्‍विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्‍य के लिए ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निहित किया जाएगा। 
16केवाईसी प्रलेखनअपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंड वही होंगे जो वास्‍तविक सोने की खरीद के हैं। केवाईसी दस्‍तावेज जैसे मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग और अन्य इकाइयों द्वारा जारी किया गया पैन नम्बर लगा होना चाहिए
17कर उपचारआयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार एसजीबी पर ब्‍याज करादेय होगा। किसी व्‍यक्‍ति को एसजीबी के उन्‍मोचन से प्राप्‍त पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है। बांड अंतरित किए जाने पर किसी व्‍यक्‍ति को मिलने वाले दीर्घावधिक पूंजी लाभों के लिए सूचीकरण लाभ दिए जाएंगे। 
18व्‍यापार योग्‍यताएसजीबी व्‍यापार योग्‍य होंगे।
19एसएलआर पात्रताकेवल ग्रहणाधिकार/दृष्टिबाधक गिरवी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा अर्जित एसजीबी की गणना सांविधिक नकदी अनुपात में की जाएगी।
20कमीशनप्राप्‍तकर्ता कार्यालयों द्वारा एसजीबी के वितरण के लिए कमीशन कुलअभिदान राशि के 1 प्रतिशत की दर पर अदा किया जाएगा और प्राप्‍तकर्ता कार्यालय उनके द्वारा किए गए कारोबार के लिए एजेंटों अथवा उप एजेंटों के साथ प्राप्‍त कमीशन का 50 प्रतिशत भाग साझा करेंगे। 

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