पीएम केयर्स फंड को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है। कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट इस मामले में 31 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने जुलाई में प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव को इस मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक पेज का हलफनामा दाखिल करने पर नाराजगी जताई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 23 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि पीएम केयर्स फंड पर उसका नियंत्रण नहीं है और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने हलफनामा में कहा है कि वो सूचना के अधिकार के तहत तीसरे पक्ष की सूचना का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। श्रीवास्तव ने कहा है कि वे ट्रस्ट में एक मानद पद पर हैं और इसके काम में पारदर्शिता है। हलफनामा में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है तो सीएजी के पैनल का है। पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।