राकेश कुमार पर कश्मीर के एक शख्स को कमरा देने से इनकार करने का आरोप लगाया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी की पुलिस हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है और घटना के सीसीटीवी फुटेज पहले ही जमा कर दिए गए हैं।
आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि होटल मालिक पर आरोप बेईमानी और दुर्भावना के साथ उनको अपमानित करने के इरादे से लगाया गया है।
वहीं, कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि एफआइआर गलतफहमी के आधार पर दर्ज की गई थी।
कश्मीर के मेहमान ने 22 मार्च को अपने लिए एक कमरा बुक किया था और जब उसने होटल में चेक-इन करने की कोशिश की, तो एक को छोड़कर सभी कमरों में मेहमानों का कब्जा था और जो कमरा उपलब्ध था, उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम की समस्या थी।
दरअसल, मार्च महीने में जहांगीरपुरी में स्थित OYO होटल की रिसेप्शनिस्ट ने पुलिस के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने होटल वालों को जम्मू-कश्मीर की आईडी वाले किसी भी शख्स को भी कमरा नहीं देने का आदेश दिया है।
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।