कपिल सिब्बल की दलील

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज (बुधवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चिदंबरम ने अपनी जमानत अर्जी खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए। सिब्ब्ल ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के बर्ताव से ऐसा लगता है कि उनके मुवक्किल रंगा-बिल्ला जैसे कोई अपराधी हैं।

कौन थे रंगा-बिल्ला: बता दें कि मुंबई के रंगा और बिल्ला खतरनाक अपराधी थे। दोनों महाराष्ट्र की आर्थर रोड जेल से सजा काटने के बाद दिल्ली आ गए थे। यहां उन्होंने अगस्त 1978 में दो लड़कों का अपहरण कर बेरहमी से हत्या की थी।

राहुल-प्रियंका पहुंचे तिहाड़: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंच कर आईएनएक्स मीडिया मामले में हिरासत में लिए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी तिहाड़ जा कर चिदंबरम से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी सोमवार को चिदंबरम से मुलाकात की थी।

क्या बोले चिदंबरम के सांसद बेटे: राहुल और प्रियंका की चिदंबरम से मुलाकात के बाद पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र और सांसद कार्ति ने कहा, ‘‘99 दिन हो गए। 90 दिनों के बाद किसी को हिरासत में रखना अनुचित है। मैं आशा करता हूं कि उच्चतम न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और वह जल्द घर लौटेंगे।’’

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