अब दामाद जी के अंदर जाने की बारी

रिज़वान

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए उनकी कस्टडी की मांग की है। वाड्रा को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी की ओर स दाखिल जमानत अर्जी पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने अदालत में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई तार वाड्रा से जुड़े हैं जिनमें उनसे पूछताछ जरूरी है।

ईडी के वकील ने अदालत से कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हिरासत मंजूर की जाए क्योंकि मनी चेन सीधे उनसे ही जुड़ती है। अदालत ने मामले में 5 नवंबर की तारीख दी है।

रॉबर्ट वाड्रा लंदन के ब्रायनस्टन स्क्वायर में एक संपत्ति खरीदने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईडी वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की रिमांड चाहती है। दोनों को ही ट्रायल कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को बिना इजाजत के विदेश ना जाने और जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत दी है। इसको ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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